click here

  • Breaking News

    घर बैठे करें पैन कार्ड - आधार कार्ड से लिंक

    • 30 सितम्बर से पहले पैन को करें आधार से लिंक


    अगर आपने 30 सितंबर तक पैन और आधार कार्ड (PAN-Aadhaar link) को लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव नहीं रहेगा। इससे पहले यह नियम था कि समयसीमा से पहले अगर आपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड अवैध माना जाएगा। अवैध मतलब की पैन को मान लिया जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है। हालांकि, अब ऑपरेटिव नहीं माना जाएगा। यानी, 1 अक्टूबर से आप आयकर, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, जब तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते। 

    30 सितंबर है समयसीमा
    केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। अगर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपके पास बस 3 दिन का समय बचा है। 


    ऐसे घर बैठें करा सकते हैं लिंक
    सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।


    SMS के जरिए भी कर सकते हैं लिंक
    SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।

    No comments

    SUGGEST

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad