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    फैल हुआ ई-पेमेंट तो बैंक रोज देंगे100 रु का जुर्माना

    नई दिल्ली | अगर आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी वजह से फैल से हो जाता है और एक दिन के अन्दर पैसे वापस नहीं आते है तो हर दिन आपको 100 रूपये बैंक जुर्माने के तौर पर देगा | आरबीआई  ने सर्कुलर जारी कर कहा  है कि ट्रांजैक्शन फैल होने पर एक दिन के भीतर ग्राहक को पैसा वापस नहीं मिलता तब तक बैंक और डिजिटल वाल्लेट्स को उन्हें रोज 100 रूपये की पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा | नया नियम
    युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (यूपीआई), इमीडीयट पेमेंट्स(आईएमपीएस), ई-वाल्लेट्स, कार्ड टू कार्ड पेमेंट्स, नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस (एनएसीएच) ज्यादातर पर लागु होगी | आरबीआई ने सभी ओपरेटरो और अधिकृत पेमेंट्स सिस्टम्स को सर्कुलर जारी कर यह बात कही | 
      आरबीआई ने कहा कि स्टेकहोल्डर्स के साथ विमर्श के बाद असफल ट्रांजैक्शन्स का पैसा खाते में पहुँचने के लिए टाइमफ्रेम और जुर्माने की रकम तय की गई है | इस कदम से ग्राहकों का कॉन्फिडेंस बढेगा और साथ ही असफल लेनदेन के प्रोसेस में युनीफोर्मिटी आएगी|

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