1 सितंबर से लागू होंगे यातायात के जुर्माने संबंधी नए नियम
63 उपबंधों को लागू करने सम्बन्धी नोटिफिकेशन जारी
केंद्र
सरकार ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के 63 उपबंधों को लागू करने को लेकर
नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह सभी 63 उपबंध यातायात नियमों के उल्लंघन पर
जुर्माने संबंधी हैं। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह सभी नए उपबंध 1 सितंबर 2019 से लागू हो जाएंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह ऐसे उपबंध हैं जिन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अन्य उपबंधों को लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जैसे ही ड्राफ्ट तैयार होगा, वैसे ही अन्य उपबंधों को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
बिना
लाइसेंस ड्राइविंग पर 5000 का
जुर्माना
मंत्रालय के बयान के अनुसार, नए उपबंध जुर्माना, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आदि से
संबंधी है। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई बिना लाइसेंस गैर अधिकृत वाहन चलाता पकड़ा जाता है
तो उस पर 5 हजार
रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी यह जुर्माना राशि 1 हजार रुपए है। बिना लाइसेंस वाहन
चलाने पर भी 500 की
बजाए 5 हजार
रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
शराब पीकर वाहन चलाते समय पहली बार पकड़े जाने पर 6 माह की जेल या 10 हजार रुपए का जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। नए उपबंध राज्य सरकारों को ओवरलोड वाहनों को पकड़ने के लिए अलग व्यक्ति या एजेंसी की एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में नियुक्त करने की शक्ति भी देता है। आपको बता दें कि मोटर व्हीकर (संशोधित) बिल 2019 इसी माह की शुरुआत में संसद से पारित हुआ था।
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